पैदल फेरीवालों के लिए बड़ी राहत: खाद्य सुरक्षा पंजीकरण शुल्क माफ
मगर विभाग में पंजीकरण कराना रहेगा जरूरी, बिना पंजीकरण गिरेगी कार्रवाई की गाज
पैदल फेरीवालों को मिलेगा फायदा, अन्य फेरीवालों से लेकर बड़े खाद्य कारोबारियों पर लागू होगा पुराना नियम ही
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
state Desk :
लखनऊ: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 की धारा 18 (5) के तहत उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने फेरीवालों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे उनका व्यापार करना अब और भी सरल हो जाएगा। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के आदेश संख्या RCD-01003/1/2024, दिनांक 30 सितंबर 2024 के अंतर्गत पैदल घूमकर खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले फेरीवालों के लिए पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। यह निर्णय उन सभी फेरीवालों पर लागू होगा जो घुमंतू या मोबाइल खाद्य विक्रेता के रूप में कार्य कर रहे हैं और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने के लिए बाध्य हैं।
क्या है यह आदेश?
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 30 सितंबर 2024 को जारी एक आदेश में फेरीवालों के लिए रजिस्ट्रीकरण/पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। यह छूट ऐसे फेरीवालों के लिए लागू होगी जो पैकेज्ड या ताजे तैयार किए गए खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल अथवा पैदल ही ठेला खींचकर इधर उधर ले जाने वाले हाकर हैं।
पहले ऐसे फेरीवालों को भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत प्रति वर्ष 100 रुपये का पंजीकरण शुल्क अदा करना पड़ता था।
अब, नए आदेश के अनुसार, पैदल फेरीवालों को 18 सितंबर 2024 से पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही, अब उन्हें 1 से 5 वर्षों की वैधता चुनने का विकल्प दिए बिना सीधे 5 वर्षों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा। यह निर्णय इस पैदल केटेगरी फेरीवालों के पंजीकरण के नवीनीकरण पर भी लागू होगा, जिससे उनका व्यापार सुचारू और बाधाओं से मुक्त हो सकेगा।
किसे मिलेगी यह छूट?
पैदल फेरीवालों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। फेरीवाले उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो पैकेज्ड या ताजे खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करके बेचते हैं, चाहे वह पैदल हो या ठेले पर। अब तक इन फेरीवालों को प्रति वर्ष पंजीकरण शुल्क जमा करना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के तहत यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पैदल घूमकर चाट खोमचे की बिक्री करने वालों की तरह अन्य पैदल फेरीवाले को मिलेगा लाभ।
यह छूट केवल उन फेरीवालों पर लागू होगी जो 18 सितंबर 2024 के बाद पंजीकरण कराएंगे। हालांकि, 28 सितंबर 2024 से पहले किए गए आवेदनों के लिए शुल्क माफी लागू नहीं होगी। इसके अलावा, जो आवेदक इस तिथि से पहले आवेदन कर चुके हैं और उनके आवेदन प्रक्रिया में हैं, उनकी शुल्क वापसी पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
कैसे करें पंजीकरण?
पैदल फेरीवाले अब FoSCos पोर्टल पर “फूड सर्विसेज फेरीवाला (घुमंतू/मोबाइल खाद्य विक्रेता)” श्रेणी के तहत पंजीकरण कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से फेरीवालों को अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होगा, जो 5 वर्षों के लिए मान्य होगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-।।/ अभिहित अधिकारी अजीत मिश्रा ने बताया कि खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रत्येक व्यापारी को विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है, सरकार ने पैदल फेरी वालों को पंजीकरण फीस से राहत दे दी है, उन्हें फीस नहीं चुकाना है मगर पंजीकरण कराना है। फीस माफ़ी का यह कदम पैदल फेरीवालों को व्यवसायिक प्रक्रिया में सहूलियत प्रदान करेगा, जिससे छोटे खाद्य कारोबारियों का व्यापार सुरक्षित और सुचारू रूप से चल सकेगा।



