चीन से आयातित लहसुन पर उच्च न्यायालय के आदेश के सख्ती से पालन कराने गोण्डा सब्जी मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों ने किया निरीक्षण,
नहीं मिला चीन का लहसुन, केवल भारतीय लहसुन पाया गया

प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

Gonda News :

29 सितंबर 2024 को मा. उच्च न्यायालय उ.प्र. लखनऊ खण्डपीठ एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ.प्र. लखनऊ के निर्देशानुसार, चीन से आयातित लहसुन के भण्डारण और विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने के आदेश के अनुपालन में गोण्डा जिले की नवीन सब्ज़ी मंडी, उतरौला रोड का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मंडी में चीन से आयातित लहसुन की कोई उपस्थिति नहीं पाई गई, जो कि प्रशासनिक आदेशों के प्रभावी अनुपालन को दर्शाता है। मंडी में केवल भारतीय लहसुन ही विक्रय हेतु प्रदर्शित पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय व्यापारियों द्वारा आदेश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी अजीत कुमार मिश्रा ने कहा, “मा. उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए हमने आज मंडी का निरीक्षण किया, जहां चीन से आयातित लहसुन की कोई उपलब्धता नहीं मिली। सभी आढ़तियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे चीन के लहसुन की खरीद-फरोख्त न करें और केवल भारतीय लहसुन का विक्रय सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में कोई भी व्यापारी प्रतिबंधित लहसुन के व्यापार में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इस प्रकार के निरीक्षण नियमित रूप से जारी रहेंगे।”

 

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