सतही रिपोर्ट देने में फंसे खनन अधिकारी, डीएम ने किया ज़वाब तलब
*जिलाधिकारी गोण्डा ने अवैध खनन के प्रकरण में लापरवाही पर खनन अधिकारी से 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण*
*रूद्रपुर विसेन में बिना अनुमति मिट्टी खनन पर जिलाधिकारी ने जताई कड़ी नाराजगी*
*लापरवाही पर सवाल, खान अधिकारी की रिपोर्ट को डीएम ने बताया सतही*
*खनन मामले में निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई के निर्देश*
*जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में डीएम नेहा शर्मा की कड़ी कार्रवाई*
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

Gonda News

गोण्डा, 15 अप्रैल 2025

जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा द्वारा ग्राम रूद्रपुर विसेन, थाना कोतवाली देहात, में बिना अनुमति मिट्टी खनन की शिकायतों को गम्भीरता से संज्ञान में लेते हुए खान अधिकारी श्री अभय रंजन को 24 घण्टे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम रूद्रपुर विसेन में अवैध रूप से मिट्टी खनन की शिकायत प्राप्त होने पर खान अधिकारी को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु खान अधिकारी द्वारा बिना किसी गहन जांच के सतही रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई, जिसमें अनुमति प्राप्त भूखण्डों में खनन की बात कही गई तथा शिकायत को आपसी रंजिश से प्रेरित बताया गया।

जिलाधिकारी शर्मा ने इस रवैये को अत्यंत उदासीन व उपेक्षात्मक बताते हुए कहा है कि खनन जैसे संवेदनशील विषय में विभागीय अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह तत्काल मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी अनधिकृत रूप से खनन कार्य न हो रहा हो।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी को वैध अनुमति प्राप्त है तो यह देखना आवश्यक है कि वह खनन अनुज्ञप्ति की शर्तों का पूर्ण पालन कर रहा है अथवा नहीं। परन्तु संबंधित प्रकरण में खान अधिकारी द्वारा उक्त जिम्मेदारियों की अनदेखी की गई है, जिससे उनकी कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होते हैं।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि खनन अधिकारी तत्काल मौके पर जाकर जांच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अनुमति से इतर किसी भी भूखण्ड पर खनन हुआ है अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।

साथ ही निर्देशित किया गया है कि इस संदर्भ में स्पॉट मेमो सहित विस्तृत जांच आख्या 16 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

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