बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार पर चलेगा डंडा, सील होगी संस्था
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दी सख्त चेतावनी, कैटरर्स-ढाबा संचालकों से की गई विशेष बैठक
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News
गोण्डा।
जनपद में खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस या पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने साफ कर दिया है कि निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री व वितरण से जुड़े किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान को बिना वैध लाइसेंस के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और संस्थान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
इन पर लागू होगा नियम:
हलवाई, होटल, ढाबा, चाय-पानी, चाट-ठेला, राशन विक्रेता, कोटेदार, मेडिकल स्टोर, शराब के लाइसेंसधारी, कैटरिंग सेवा, टेंट हाउस, खाद्य पदार्थों के गोदाम और परिवहनकर्ता सभी को इस दायरे में रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि हर ऐसे कारोबारी को तत्काल प्रभाव से लाइसेंस या पंजीकरण कराना होगा।
कैटरर्स व टेंट संचालकों से हुई विशेष बैठक
इसी क्रम में विभाग ने जनपद में कार्यरत कैटरिंग व टेंट हाउस संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सहायक आयुक्त (खाद्य) व अभिहित अधिकारी अजीत कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उठे महत्वपूर्ण मुद्दे
- भोजन को सुरक्षित तापमान में रखने की अनिवार्यता
- कृत्रिम रंगों (जैसे महाराजा आदि) के प्रयोग पर रोक
- ‘बुढ़िया के बाल’ जैसे खाद्य उत्पादों में रंग निषेध
- खोया व पनीर सिर्फ लाइसेंसी दुकानों से ही खरीदने की सलाह
- स्वच्छता, सैनिटेशन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आवश्यक
- हॉफ कैटरिंग में निर्धारित मानकों के तहत ही खाद्य सामग्री ली जाए
प्रमुख लोग रहे मौजूद
इस बैठक में संतोष खत्री, मणि कश्यप (आरएल कैटरर्स), सदन लाल (कोषाध्यक्ष), सोमनाथ कुमार वाद्यवाणी (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), आभूषण टण्डन (संरक्षक), परमात्मा कश्यप, रोविन ठक्कुर (प्रदेश उपाध्यक्ष), इसाक जायसवाल उर्फ सनी (अध्यक्ष), उमेश श्रीवास्तव, पप्पू गुप्ता, परखर तिवारी (मंडल सचिव) एवं रफीक (फ्लॉवर डेकोरेटर) समेत अनेक पदाधिकारी व व्यवसायी मौजूद रहे।
लाइसेंस न होने पर होगी सख्त कार्रवाई
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण/लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे समय रहते अपने प्रतिष्ठानों का वैध लाइसेंस बनवा लें ताकि किसी भी कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।
संवाददाता – प्रदीप मिश्रा, गोण्डा



