बेसिक शिक्षकों के अन्तः जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन नीति 2025-26 जारी, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता*

  1. Gonda News

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन की नीति जारी कर दी है। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी।

शासन के उप सचिव आनंद कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुरूप लागू की जा रही है।

स्थानांतरण प्रक्रिया की मुख्य बातें:

  • स्थानांतरण की प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें सीडीओ, डीआईईटी प्राचार्य और बीएसए शामिल रहेंगे।
  • ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में ही स्थानांतरण किया जाएगा।
  • स्थानांतरण केवल अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय में ही किया जाएगा। जिन विद्यालयों में शिक्षक की आवश्यकता है, वहां से स्थानांतरण नहीं होगा।
  • यू-डायस पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या का आकलन कर जरूरत के अनुसार सूची बनाई जाएगी।
  • अधिकतम 10 विद्यालयों के विकल्प देने की सुविधा रहेगी, बशर्ते छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित न हो।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन सबमिट करने के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति बीएसए कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
  • समस्त प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ़्टवेयर के माध्यम से निर्धारित समय सारणी के अनुसार संपन्न होगी।
  • प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित शिक्षकों की जानकारी मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।

इस नीति से एक ओर जहां शिक्षक अपनी पारिवारिक या अन्य जरूरी कारणों से स्थान परिवर्तन कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में शिक्षकों का तर्कसंगत परिनियोजन भी सुनिश्चित होगा। शासन ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निर्देशित किया है कि नीति के अनुरूप आगे की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित कराई जाए।

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