स्वेच्छा से अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को मिलेगा ऑनलाइन विकल्प, 20 जून से शुरू होगी प्रक्रिया
बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने सभी जिलों को समयबद्ध एवं पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, जरूरत वाले विद्यालयों में ही होगा समायोजन
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News
गोंडा । उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिकाओं के लिए शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन की नीति घोषित कर दी गई है। इस प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, तकनीकी और ऑनलाइन माध्यम से संपादित किया जाएगा। परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा 13 जून 2025 को पत्रांक 6193-6273/2025-26 जारी कर समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
शासनादेश संख्या-68-5099/138/2023-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा) दिनांक 23 मई 2025 के संदर्भ में यह आदेश जारी किया गया है। यह व्यवस्था नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मानकों के आधार पर लागू की जाएगी। परिषद ने प्रत्येक जनपद में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक/शिक्षिकाएं केवल ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग अथवा नगरीय से नगरीय सेवा संवर्ग में ही स्थानांतरित हो सकेंगे।
स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर तय की जाएगी। अधिक शिक्षक संख्या वाले विद्यालयों और शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित कर उनकी सूची पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी।
स्थानांतरण उन्हीं विद्यालयों से किया जाएगा, जहां शिक्षक संख्या निर्धारित मानकों से अधिक है, और समायोजन उन्हीं विद्यालयों में होगा जहां शिक्षकों की आवश्यकता है। आवश्यकता वाले विद्यालयों से किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
विकल्प देने का मिलेगा अवसर
शिक्षक/शिक्षिकाएं पोर्टल पर अधिकतम 10 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। शर्त यह होगी कि इनमें से कम से कम एक विद्यालय का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई विकल्प नहीं चुना गया, तो ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे। सभी आवेदनों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।
वरीयता का निर्धारण इस प्रकार होगा:
- जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी।
- यदि तिथि समान हो तो अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि आयु भी समान हो, तो नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर वरीयता दी जाएगी।
स्थानांतरित होने वाले शिक्षक की संख्या कभी भी उस विद्यालय की अधिकतम स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं होगी। स्थानांतरण की समस्त कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाएगी।
समय सारिणी इस प्रकार है:
क्र.सं. | कार्यवाही का विवरण | तिथि |
---|---|---|
1 | अधिक व कम शिक्षक वाले विद्यालयों की सूची पोर्टल पर जारी | 20 जून से 24 जून 2025 |
2 | शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना | 25 जून से 28 जून 2025 |
3 | ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति बीएसए कार्यालय में जमा | 29 जून से 30 जून 2025 |
4 | जिला बीएसए द्वारा सत्यापन व डाटा लॉकिंग | 30 जून से 1 जुलाई 2025 |
5 | स्थानांतरण सूची जारी कर शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाना | 3 जुलाई 2025 |
स्थानांतरण के उपरांत संबंधित शिक्षक-शिक्षिकाओं का विवरण “मानव सम्पदा पोर्टल” पर अपडेट किया जाएगा।
परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह स्थानांतरण केवल स्वेच्छा से आवेदन करने वालों तक सीमित रहेगा और इसके तहत कोई भी जबरन समायोजन नहीं किया जाएगा।



