प्रदीप मिश्रा, वरिष्ठ संवाददाता।

गोण्डा।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 9 दिसम्बर को गोण्डा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव अपर जिला जज एफटीसी नितिन श्रीवास्तव ने जानकारी दी। राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगर पालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम वाद आदि (लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादो, सिविल वादो, भूमि अधिग्रहण वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादो, स्टाम्प वादो, उपभोक्ता फोरम वादो, श्रम मामलों, मध्यस्थम प्रकरणों, नगरपालिका टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, ई-चालान, आर्बीट्रेशन के निष्पादन वाद, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर निगम/नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान मेड़बन्दी एवं दाखिल खारिज वाद, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, राशन कार्ड, बीपीएलकार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण एवं अन्य प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा। उन्होंने समस्त वादकारियों से कहा कि आगामी नौ दिसम्बर को सम्बन्धित न्यायालय/ ट्रिब्यूनल में पंहुचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।

*लोक अदालत को लेकर सचिव ने की अधिकारियों के साथ बैठक*
गोण्डा। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गोण्डा के समस्त क्षेत्राधिकारी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की बैठक का आयोजन हुआ। सचिव द्वारा बैठक में समस्त अधिकारियों को आदेशित किया गया कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर निस्तारण करावें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ बैठक कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हित कर निस्तारण करायें। सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करायें तथा न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा निर्गत नोटिस/सम्मन का शत प्रतिशत तामीला कराये जाने हेतु सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्षों को निर्देशित करें, जिससे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके। बैठक में क्षेत्राधिकारी पुलिस चन्द्रपाल शर्मा व संजय तलवार, निरीक्षक रमाशंकर राय, नगर क्षेत्राधिकारी विनय कुमार सिंह, मनकापुर क्षेत्राधिकारी नवीना शुक्ला, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा आदित्य वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचन्द यादव तथा प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेन्द्र गौतम मौजूद रहे।

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