अन्य पिछड़ा वर्ग की गरीब पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के तहत पात्र आवेदकों को मिलेगा 20,000 रुपये का आर्थिक सहयोग
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

Gonda News

गोण्डा, 22 अक्टूबर 2024: राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह के लिए एक विशेष आर्थिक अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों की सहायता करना है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 20,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

शासनादेश के अनुसार, इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी। इसके लिए आवेदक shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया “प्रथम आवत, प्रथम पावत” के सिद्धांत पर आधारित होगी, यानी पहले आवेदन करने वाले और पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेषकर निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जाएगा।

गोण्डा के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गौरव स्वर्णकार ने बताया कि, “शादी अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर करना है। पात्र आवेदकों के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।”

आवेदन की प्रक्रिया:

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को विवाह की निर्धारित तिथि के 90 दिन पूर्व और विवाह के 90 दिन बाद तक आवेदन जमा करने का समय दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों से संबंधित आवेदक अपने आवेदन पत्र उपजिलाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करेंगे।

आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे और यह प्रक्रिया काफी सरल और सुलभ है। जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट के माध्यम से आवेदक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र और प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदक विस्तृत जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय या विकास भवन स्थित अन्य संबंधित विभागों से भी प्राप्त कर सकते हैं।

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज:

इस योजना के तहत वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हों। आवेदक को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और विवाह की तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करें। यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गरीब परिवारों को वित्तीय संकट से राहत देने का काम करेगी।अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोण्डा, या संबंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *