प्रदीप मिश्रा वरिष्ठ संवाददाता
Gonda News ::
मुख्य विकास अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय, एम अरुंमोली ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में प्रयुक्त भारी एवं हल्के वाहन के स्वामी 7 कार्य दिवसों के भीतर निर्वाचन कार्य में प्रयोगार्थ वाहनों की लॉकबुक, पंजियन प्रमाण पत्र एवं बैंक विवरण (बैंक खाता के पास बुक) की छायाप्रति सहित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी / सहायक प्रभारी अधिकारी (यातायात व्यवस्था), गोण्डा के कार्यालय को प्राप्त करा दें। जिससे कि वाहनों के किराया ईंधन व्यय का भुगतान वाहन स्वामियों के बैंक खाते में किया जा सके।



