⚫ *जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये मीडिया कर्मियों को सुझाव और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश*
🟤 *सभी दलों व अभ्यर्थियों को दी जाए समान कवरेज – डीएम*
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News :

– जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष व सकुशल तरीके से संपन्न करने के लिए मीडिया को सामान्य दिशा निर्देश दिए गये हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है अतः उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए मीडिया स्वतंत्र है परंतु इस दौरान उन्हें इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ।

*चुनाव के दौरान क्या करें।*

विभिन्न क्षेत्रों के अभ्यर्थी एवं उनकी राय का कवरेज।

प्रमुख पार्टियों और अभ्यर्थियों के मध्य बहस।

पिछले मतदान पैटर्न जीत का मार्जिन झुकाव आदि का विश्लेषण।
घोषणा पत्रों का आलोचनात्मक विश्लेषण।

निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण भिन्न-भिन्न मुद्दों पर मुख्य पार्टियों की राय आदि।

उपरोक्त पर प्रमुख पार्टियों के मध्य संतुलित एवं उचित विश्लेषण।

सभी दलों व अभ्यर्थियों को समान महत्व देना ताकि समाचार की विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता बनी रहे और मतदाता मतदान को लेकर अपनी स्वतंत्र राय बन सके।

सभी कार्यक्रमों की ऑफ एयर रिकॉर्डिंग रखना चाहिए ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में इसका संदर्भ का इस्तेमाल किया जा सके।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में निर्वाचन संबंधी कोई भी ओपिनियन पोल नहीं करना चाहिए।

प्रथम चरण के मतदान से लेकर अंतिम चरण के मतदान समाप्ति के आधे घंटे तक के अवधि में एग्जिट पोल प्रतिबंधित रहना चाहिए।

*क्या न करें।*

ऐसे किसी भाषण की कवरेज ना करें जो किसी जाति या धर्म को दूसरे धर्म या जाति के विरुद्ध, एक भाषा समूह को दूसरे भाषा समूह के विरुद्ध भड़काता हो।

किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही दल या अभ्यर्थी को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि यथासंभव सभी को समान कवरेज मिलना चाहिए विशेषकर मुख्य प्रतिद्वंद्वियों को।

 

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