प्रदीप मिश्रा वरिष्ठ संवाददाता
Gonda News ::
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश के तहत को जनपद न्यायालय में वर्ष 2023 की चतुर्थ एवं अन्तिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रीता गुप्ता, समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारी जनपद न्यायालय गोण्डा एवं परिवार न्यायालय गोण्डा तथा बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि वर्ष 2023 की चतुर्थ एवं अन्तिम राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।। द्वारा-20 वाद एवं अर्थदण्ड रू.500/-, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्रीमती रीता गुप्ता द्वारा-38 वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी द्वारा-21 वाद एवं प्रतिकर राशि रू.15010320/-, प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय हरेन्द्र कुमार ओझा द्वारा-27 वाद, प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह द्वारा-07 वाद एवं अर्थदण्ड रू.3000/-, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट नासिर अहमद द्वारा-03 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1200/-, तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार द्वारा-3 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1500/-, चतुर्थ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट डाॅ अनामिका चौहान द्वारा-34 वाद एवं अर्थदण्ड रू.182000/-, पंचम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नरायन मणि त्रिपाठी द्वारा-02 वाद, नवम् अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा-02 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1000/-, द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री डा0 दीनानाथ द्वारा-01 वाद, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-। नम्रता अग्रवाल द्वारा-07 वाद एवं अर्थदण्ड रू.3500/-, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-नवीन चिर कुमारित्व द्वारा-02 वाद, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अपेक्षा सिंह द्वारा-2646 वाद एवं अर्थदण्ड रू.698400/-, सिविल जज (सी.डि.) सुश्री सुषमा द्वारा-12 वाद निस्तारित करते हुए रू.25297307/-का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-रेलवे कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा-209 वाद एवं अर्थदण्ड रू.10190-, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम नासेहा वसीम द्वारा-1602 वाद एवं अर्थदण्ड 267700 रुपये अपर सिविल जज (सी.डि.) सुश्री अंकिता सिंह द्वारा-1156 वाद एवं अर्थदण्ड 6100 रुपये, सिविल जज(सीनियर डिवीजन) /एफटीसी-नवीन श्री सिद्धार्थ वर्मा द्वारा-1310 वाद एवं अर्थदण्ड रू.14 हज़ार 4 सौ रुपये , सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अनन्या शाह द्वारा-17 वाद एवं 11 लाख 51 हज़ार 435 रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया, न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम रूपाली सिंह द्वारा-2084 वाद एवं अर्थदण्ड 10 हजार रुपया, सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफटीसी द्वितीय अरूण गौतम द्वारा-1804 वाद, सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम सुश्री वृशाली गुप्ता द्वारा-1522 वाद एवं अर्थदण्ड रू.42000/-, सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी नवीन नीतिका राजपूत द्वारा 1255 वाद एवं अर्थदण्ड रू 7000 निस्तारित कर जमा कराये गये। इस प्रकार समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल-13794 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू 1340200/- (तेरह लाख चालीस हजार दो सौ ) रूपये जुर्माना के रूप में वसूल किये गये। स्थायी लोक अदालत गोण्डा के अध्यक्ष श्री महन्थ लाल द्वारा 3 वाद तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गोण्डा के अध्यक्ष रामानन्द द्वारा 7 वाद निस्तारित करते हुए रू 471357/-समझौता राशि तय की गयी। जनपद गोण्डा के समस्त विभागों के द्वारा प्री-लिटीगेशन के माध्यम से कुल-127975 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.58278536/-(पांच करोड़ बयासी लाख अठहत्तर हजार पांच सौ छत्तीस) की समझौता राशि तय की गयी। इस प्रकार जनपद गोण्डा से शनिवार की राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 141769 वादों का निस्तारण किया गया।



