अल्पसंख्यक समुदाय के ऋणधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: ऋण भुगतान की अंतिम तिथि 25 सितंबर, 2024
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News
जनपद गोण्डा के अल्पसंख्यक समुदाय के उन लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि० लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं जैसे टर्मलोन ऋण, मार्जिन मनी, शैक्षिक ऋण आदि के अंतर्गत ऋण लिया था। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकार अधिकार नहीं होता रमेश चन्द्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी लाभार्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी शेष ऋण राशि ब्याज सहित 25 सितंबर, 2024 तक अवश्य जमा करें।
निर्धारित तिथि तक ऋण राशि जमा न करने पर संबंधित ऋणधारकों के खिलाफ 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क सहित भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई ऋण संहिता के तहत की जाएगी, जिससे बकायेदारों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है।
उन ऋणधारकों, जिन्होंने वर्ष 1995 से 2021 के बीच ऋण प्राप्त किया है, उन्हें अपनी अवशेष धनराशि बैंक ऑफ बड़ौदा, लखनऊ शाखा में संचालित खाता संख्या- 00500100017608, IFSC कोड- BARBOVJHAZR में जमा करनी होगी। साथ ही, निगम के मुख्यालय के बैंक ऑफ बड़ौदा नरही, लखनऊ शाखा के खाता संख्या- 8700100003695, IFSC कोड- BARBONAEHIX में भी धनराशि जमा की जा सकती है।
धनराशि जमा करने के बाद, लाभार्थियों को भुगतान रसीद की छायाप्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, गोण्डा के कार्यालय में जमा करनी होगी। ऋणधारक अपनी सुविधानुसार बकाया धनराशि कार्यालय में भी जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, गोण्डा से संपर्क किया जा सकता है।



