डीएम कर रहीं है तैयारियों की रोजाना समीक्षा
शत प्रतिशत मतदान के लिए जागरूक किए जा रहे वोटर

 

⚪ *उम्मीदवार इस बार आनलाईन माध्यम से कर सकते है नामांकन*
प्रदीप मिश्रा, वरिष्ठ संवाददाता
Gonda News ::
– सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आनलाइन पद्धति से नामांकन करने के अलग सुविधा प्रदान की है। ऐसे उम्मीदवार जो आनलाइन पद्धति से नामांकन करना चाहते हैं, वे https://suvidha.eci.gov.in/login लिंक के माध्यम से नामांकन पत्र की प्रविष्टि कर सकते हैं एवं उसक प्रिन्ट निकालकर प्ररूप-1 में रिटर्निग आफिसर द्वारा निर्गत सूचना में इंगित स्थान पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसी प्रकार शपथपत्र भी उपरोक्त लिंक के माध्यम से आनलाइन भर सकते है एवं प्रिन्ट आउट को नोटराइजेशन के पश्चात रिटर्निग आफिसर के समक्ष दाखिल कर सकते है। आनलाइन पद्धति से नामांकन भरने के उपरान्त जमानत धनराशि को भी आनलाइन जमा करने का प्राविधान किया गया है। इस हेतु नामांकन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट करने के पश्चात जमानत धनराशि जमा करने हेतु विकल्प पे लिंक दर्शित होगा, जिस पर क्लिक करते हुए आनलाइन पेमेन्ट किया जा सकता है। अभ्यर्थी ऐप पर पढ़ें अतिरिक्त पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अन्तर्गत नकद रूप से ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमानत धनराशि जमा कर सकते हैं।
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🟣 *निर्वाचन संबंधी शिकायत हेतु 1950 करें डायल*
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जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा की जा चुकी है और निर्वाचन की घोषणा के समय से संपूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी व शिकायत हेतु जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट में निर्वाचन कंट्रोल की स्थापना की गई है जिसका टोल फ्री नंबर 1950 तथा दूरभाष नंबर 05262-230125 है।
🟢 *फोटो पहचान पत्र नहीं बना तो भी 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे मतदाता*
🔵 *मतदाता पहचान पत्र के अलावा ये 12 दस्तावेज हैं मान्य*
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– चुनाव में मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े इसे लेकर चुनाव आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम है तो वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेगा। जनपद में 20 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। इस दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेगा।
अपनी पहचान दिखाने के लिए इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा।
1.आधार कार्ड
2.मनरेगा जॉब कार्ड
3.ड्राइविंग लाइसेंस,
4.पैन कार्ड
5.भारतीय पासपोर्ट
6.फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
7. केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
8. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
10. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी
🟢 *इनकोर सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगी अनुमति*
🟢 *अनुमति देने के लिए सीआरओ हुये नामित*
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा करने के बाद जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से अधिसूचना जारी होने के पूर्व तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को इनकोर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अनुमति देने के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी गोंडा को नामित किया गया है।

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