प्रदीप मिश्रा वरिष्ठ संवाददाता
Gonda News ::
समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यू-डायस प्लस 2023-24 के डाटा में स्कूल प्रोफाइल एण्ड फैसिलिटी माड्यूल, टीचर माड्यूल तथा स्टूडेन्ट माड्यूल के अन्तर्गत डाटा अपडेशन, इन्ट्री का कार्य विद्यालय स्तर से 15 दिसम्बर तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव ने ढिलाई बरतने वाले स्कूलों को नोटिस दी है। समस्त प्रबन्धक, प्प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, इं प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय की त्रुटि रहित डाटा इन्ट्री पूर्ण किये जाने के लिए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से समय-समय पर निर्देश दिये गये है तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल शिक्षकों को निर्धारित समय-सीमा में त्रुटि रहित डाटा इन्ट्री पूर्ण किये जाने के लिए समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये है। इसके बावजूद भी कई विद्यालयों द्वारा स्कूल प्रोफाइल एण्ड फैसिलिटी माड्यूल, टीचर माड्यूल तथा स्टूडेन्ट माड्यूल के अन्तर्गत डाटा अपडेशन/इन्ट्री का कार्य या तो अद्यतन अन्तिम रुप से पूर्ण कर बीआरसी पर सूचित नहीं किया गया है तथा कई विद्यालयों द्वारा स्टूडेन्ट माड्यूल के अन्तर्गत डाटा अपडेशन / इन्ट्री का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि इनके द्वारा जिस विद्यालय की मान्यता ली गयी है, वर्तमान में उसका संचालन नहीं किया जा रहा है। जिरा कारण से प्रवन्धक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय में नामांकन न होने से छात्र-छात्राओं का विवरण यू-डायस+ एसडीएमएस पोर्टल पर नहीं भरा जा रहा है।
ऐसे में सम्बन्धित प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि आपका विद्यालय संचालित है तो आप अपने विद्यालय के स्कूल प्रोफाइल एण्ड फैसिलिटी माड्यूल, टीचर माड्यूल तथा स्टूडेन्ट माड्यूल के अन्तर्गत डाटा अपडेशन इन्ट्री का कार्य यू-डायस पोर्टल पर तत्काल अपडेट कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता विलम्व स्वीकार्य नहीं है। यदि 5 दिवसों के भीतर विद्यालयों द्वारा उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित विद्यालय को बन्द मानते हुये आपके विद्यालय का यू-डायस कोड निरस्त कर विद्यालय के मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के लिए नियमानुसार प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के प्रवन्धक/प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक का होगा।



