**सरकार ने दवाइयों पर कसा शिकंजा: गोंडा जिले में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई**
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

Gonda News

**गोंडा**: दवा बाजार में हड़कंप मच गया है! गोंडा जिले में चिकित्सा जगत और आम जनता के लिए सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी करते हुए कई दवाओं की बिक्री, वितरण, और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

12 अगस्त 2024 को जारी की गई इस अधिसूचना के अनुसार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत जिले में इन प्रतिबंधित दवाओं को रखने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

**जिला औषधि निरीक्षक रजिया बानो** ने इस आदेश को लेकर सख्त हिदायतें जारी की हैं। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर्स, केमिस्ट, और फार्मासिस्टों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत इस अधिसूचना का पालन करें और किसी भी प्रतिबंधित दवा को अपने स्टॉक में ना रखें। जिनके पास अभी भी ये दवाएं मौजूद हैं, उन्हें तुरंत निर्माता या संबंधित फर्म को लौटाने का निर्देश दिया गया है।

रजिया बानो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि किसी भी मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाओं का भंडारण पाया गया, तो दोषी स्टोर मालिक के खिलाफ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में, संबंधित प्रतिष्ठान के स्वामी को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।

सरकार के इस आदेश से जिले भर में मेडिकल स्टोर्स में अफरा-तफरी का माहौल है। सभी दवा विक्रेता और स्टोर संचालक पूरी मुस्तैदी के साथ इस आदेश का पालन करने में जुट गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

गोंडा जिले में इस कदम को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का यह सख्त फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, और इसे लेकर सभी संबंधित पक्षों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है।

इन दवाओं पर लगा प्रतिबन्ध

 

 

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