🟠 *बिना अनुमति जनसभा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन- सीआरओ*
🟠 *सभी राजनीतिक दल अनुमति लेने के बाद ही आयोजित करें जनसभा – सीआरओ*

 

प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

– लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 दृष्टिगत मुख्य राजस्व अधिकारी प्रभारी अधिकारी परमिशन ने गुरुवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को गुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरान्त तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता के उपबन्ध प्रभावी हो गये है। उन्होंने कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के उपरान्त राजनैतिक दलों को रैली/मंच/ वाहन/जनसभा/जुलूस इत्यादि के लिए सुविधा ऐप के माध्यम से अनुमति / परमीशन लिया जाना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के कोई भी आयोजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। आयोग की व्यवस्था के अनुसार जिस चीज की अनुमति लेनी हो उसका ऑनलाइन सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है उक्त सुविधा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट में स्थित एमसीएमसी कक्ष में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है जहां पर जानकारी ली जा सकती है। इस के अतिरिक्त सी-विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकता है जिसका उत्तर शिकायतकर्ता को 100 मिनट में प्राप्त होगा।

बैठक में शिव कुमार दूबे, प्रवक्ता, इण्डियन नेशनल कांग्रेस, राकेश तिवारी, जिला गहामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, राम शरण गौतम, कार्यकारिणी सदस्य, बहुजन समाज पार्टी, अमित शुक्ल, जिला मंत्री, कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) व जावेद अख्तर, सचिव, समाजवादी पार्टी उपस्थित रहे।

 

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