भारत-नेपाल सीमा पर फर्जी परमिट बसों पर चलेगी सख्ती, जांच और कार्रवाई के निर्देश
देवीपाटन मंडल के चार जिलों में आरटीओ टीम करेगी जांच पड़ताल
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

Gonda News

गोंडा।
भारत-नेपाल सीमा पर फर्जी विशेष परमिट के जरिये अंतरराष्ट्रीय बस संचालन के मामलों पर अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। शासन स्तर से मिले निर्देशों के क्रम में देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में फर्जी परमिट की आड़ में संचालित हो रही बसों की जांच शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आर.के. सरोज और संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार मौर्य की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि फर्जी परमिट के माध्यम से भारत-नेपाल सीमा पर बस संचालन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश आयुक्त देवीपाटन मंडल के पत्र संख्या 1043/पीए (समाचार पत्र कटिंग)/2025 दिनांक 17 जुलाई 2025 के संदर्भ में जारी किया गया है।

इस पत्र के साथ समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट “नेपाल सीमा पर फर्जी परमिट बसों पर सख्ती” को भी संलग्न किया गया है। खबर में बताया गया था कि शासन स्तर पर इस प्रकार की बसों पर रोक लगाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 17 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें जनपदवार जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर फर्जी परमिट धारकों की पहचान और उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जनपद में फर्जी विशेष परमिट से संचालित बसों की जांच करें और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कदम उठाएं। इस कार्य में स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग से समन्वय बनाए रखते हुए अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करने को कहा गया है।

यह कार्रवाई भारत-नेपाल सीमा पर अवैध बस संचालन पर रोक लगाने और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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