प्रदीप मिश्रा वरिष्ठ संवाददाता

⭐ *राजस्व वादों के निस्तारण हेतु दोबारा लगेगी लोक अदालत*

⭐ *29 फरवरी व 4 मार्च को तहसीलों में लगेगी राजस्व लोक अदालत*

⭐ *एक वर्ष से ज्यादा लंबित वादों का किया जाएगा निस्तारण*

*गोण्डा ,23 फरवरी, 2024* – जिले की सभी तहसीलों में राजस्व न्यायालयों में 1 वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों के निस्तारण हेतु *लोक अदालत* का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-34 (नामान्तरण वाद) एवं धारा-67 (गाँव सभा/सार्वजनिक भूमि से बेदखली का वाद) के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इस सम्बन्ध में *जिलाधिकारी नेहा शर्मा(DM Neha Sharma)* द्वारा सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निर्देश दिए गये है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा पुराने राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में राजस्व संहिता की धारा 67 के वादो के निस्तारण हेतु 29 फरवरी तथा राजस्व संहिता की धारा-34 के वादो के निस्तारण हेतु 4 मार्च को सभी तहसीलो के मीटिंग हाल में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत प्रातः 10 से आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने लोक अदालत की सफलता के लिये सभी वादी/प्रतिवादीगण से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में अपने-अपने तहसील मुख्यालय पर उपस्थित होकर वादों का निस्तारण कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *