प्रदीप मिश्रा वरिष्ठ संवाददाता 

गोण्डा, संवाददाता।सभी किसान बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत देवीपाटन सम्भाग के जनपद गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती में आगामी धान खरीद 1 नवम्बर से किया जाना है इस हेतु ई-उपार्जन पोर्टल fcs.up.gov.in पर कृषकों द्वारा कृषक पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। यह पंजीकरण स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृपकों का पंजीकरण, उनके आधार संख्या एवं पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओ०टी०पी० के आधार पर किया जायेगा। कृषक पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल fcs.up.gov.in पर आरम्भ हो चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉमन धान रू0 2183 /- प्रति कु0 एवं ग्रेड ‘ए’ धान रू0 2203/- प्रति कु० निर्धारित किया गया है।

कृषक बन्धु ई-उपार्जन पोर्टल fcs.up.gov.in पर कृषक पंजीयन प्रपत्र में अपने आधार कार्ड मे दिये गये मोबाइल नम्बर व बैंक खाते मे दिये गये मोबाइल नम्बर एक होना चाहिए चूकि भुगतान शतप्रतिशत आधार बेस्ट व आधार लिंक बैंक खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यय मे किया जाना है। आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नम्बर सावधानी पूर्वक, सही-सही भरेंगें ताकि समय से सत्यापन हो सके, जिससे धान विक्रय उपरान्त भुगतान में असुविधा न हो। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भुगतान आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यय से ही किया जायेगा। इस वर्ष आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ओ०टी०पी० आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपने आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नम्बर ही अंकित कराये ताकि एस०एम०एस० द्वारा प्रेषित ओ०टी०पी० को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक एवं आसानी से पूरा किया जा सकें। कय केन्द्रों पर कृषक बन्धुओं को धान क्रय “पहले आओ पहले पाओं” के सिद्धान्न पर किया गया है। कृषक बन्धुओं की सुविधा के लिए ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था की गयी है।

कृषक बन्धुओ को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी यथा धान कय, भुगतान आदि आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ही प्राप्त होगा।

*धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं खतौनी की छायाप्रति साथ लाये एवं धान विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त करे लें।*
अजीत त्रिपाठी, आरएमओ

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