🟢 *अभ्यर्थियों को प्रकाशित कराना होगा अपना अपराधिक रिकार्ड*

 

प्रदीप मिश्रा, वरिष्ठ संवाददाता

– लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को लेकर केन्द्रीय चुनाव आयोग काफी गम्भीर है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उम्मीदवार और संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित तथा प्रचलित आपराधिक मामलों को व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में तीन बार प्रकाशित करेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव में ऐसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं, या जिनमें दोष सिद्ध हो गए हैं, ऐसे मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में प्ररूप सी-1 में नाम वापसी की अन्तिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित करेंगे।

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