*डीपीओ के निर्देश रुकवाया बाल विवाह*
-चाइल्ड हेल्पलाइन व पुलिस ने की कार्रवाई

प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

Gonda News

गोण्डा। जिला प्रोबेशन अधिकारी व न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के आदेश के क्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बाल विवाह रुकवाया है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया कि थाना क्षेत्र कटरा बाजार के जगतापुर गांव में बाल विवाह का होना प्रस्तावित है। जिसे रुकवाया जाने के संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक आशीष मिश्रा को नियमानुसार कार्यवाही हेतु तत्काल निर्देशित किया। प्रकरण में न्याय पीठ को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया एवं बाल विवाह रुकवाने हेतु अनुरोध किया गया । न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने तत्काल संज्ञान लेते हुए को बाल विवाह रोकने हेतु प्रभारी निरीक्षक / बाल कल्याण पुलिस अधिकारी थाना कटरा बाजार एवं परियोजना समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन को निर्देश दिए। बालिका के विवाह की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन से काउंसलर नीतू त्रिपाठी, सुपरवाइजर माखनलाल तिवारी, केसवर्कर देवमणि मिश्रा, जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता पंकज राव, थाना कटरा बाजार से उपनिरीक्षक अवधेश यादव, महिला आरक्षी सारिका, कांस्टेबल आशीष कुमार मौके पर पहुँचकर बालिका की काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया कि वह कक्षा 7 तक पढ़ी हुई है। शैक्षिक अभिलेख अभी उसके पास नही है। तत्पश्चात पीड़िता/बालिका को उसके परिजन(माता व पिताजी ) से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि आयु के संबंध में केवल आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया, जिसमें लड़की नाबालिग थी उक्त के क्रम में टीम द्वारा बताया कि बाल विबाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत किसी भी बालिका की आयु 18 वर्ष एवम बालक की आयु 21 वर्ष पूरा होने से पहले करना कानून अपराध है जिसपर परिजन द्वारा बताया गया मुझे जानकारी का आभाव होने के कारण मैं अपने लड़की की शादी कर रहा था परंतु अब मेरी लड़की 18 वर्ष की पूर्ण हो जायेगी तभी करूँगा प्राथना पत्र देकर अवगत कराया गया एवम ग्राम प्रधान जगतापुर द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया मैं अपने ग्राम सभा मे किसी भी नाबालिग बच्चो की शादी नही होने दूंगा।जिसपर टीम द्वारा बताया गया अगर कोई बाल विवाह करता है या कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।।

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