बाल विवाह कानूनी अपराध: डीपीओ, रोके गए बाल विवाह में चुनौतियों पर हुई चर्चा
बालिकाओं को किया सम्मानित
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News :
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में सोमवार को ‘रोके गए बाल विवाह में चुनौतियां’ विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत किया गया, जिसमें जनपद में रोके गए बाल विवाहों में शामिल दो बालिकाओं को सम्मानित किया गया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) संतोष कुमार सोनी ने बालिकाओं और उनके अभिभावकों से बाल विवाह रोके जाने के दौरान आई चुनौतियों पर चर्चा की। डीपीओ ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों का विवाह कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने समाज से अपील की कि बाल विवाह को रोकें और निश्चित उम्र के बाद ही बच्चों का विवाह करें ताकि उनके मानसिक और शारीरिक विकास में कोई रुकावट न आए।
कार्यक्रम के दौरान दोनों बालिकाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी चन्द्रमोहन वर्मा, परियोजना समन्वयक आशीष मिश्रा, केंद्र प्रशासक चेतना सिंह, रिचा तिवारी, सुपरवाइजर माखनलाल तिवारी, एक्शन एड से विजय शुक्ला और वली मोहम्मद सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



