अदालत के आदेश पर कॉलेज प्रबंधक को नोटिस, मांगे गए शिक्षक और शिक्षणेत्तर कार्मिकों के महत्वपूर्ण अभिलेख
शिक्षकों का वेतन देने के कोर्ट के आदेश की अवमानना में फंसे थे वित्त एव लेखाधिकारी
गोंडा।
मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के निर्देशों का अनुपालन करते हुए वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा गोंडा ने श्री घमंडीराम लघु माध्यमिक विद्यालय, रामदत्तपुर के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किया है। इसमें अदालत के आदेश के अनुसार विद्यालय से कई महत्वपूर्ण अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने को कहा गया है।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय को उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका व आदेश की प्रमाणित प्रति, शासनादेशों की प्रतियां, शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा निर्गत भुगतानादेश, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक की अनुमन्यता, कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी भुगतानादेश, वेतन संशोधन प्रपत्र व वेतन बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा अनुदानित जूनियर व सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की प्रमाणित सूची तथा तथ्यगोपन न करने का शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
लेखाधिकारी ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा में अभिलेख उपलब्ध न कराने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधक/प्रधानाचार्य को अदालत में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।



