**जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जारी किया सिटीजन चार्टर, सरकारी सेवाओं में नागरिक सहूलियत बढ़ाने के निर्देश**
**जनपद के निवास, जाति प्रमाण पत्र, वाद निस्तारण और अन्य सेवाओं के लिए निर्धारित की गई समयसीमा**
**लापरवाही पर सबंधित अफसर पर होगी सख्त कार्रवाई,
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News
जनपद गोण्डा के नागरिकों को अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने गुरुवार को *सिटीजन चार्टर* जारी किया, जिसके अंतर्गत निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र, और वरासत जैसे मामलों का निस्तारण अब तय समय सीमा में किया जाएगा। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि हर प्रकरण का निपटारा समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निवास और जाति प्रमाणपत्र के मामलों को 20 दिनों के भीतर, आय प्रमाणपत्र (सामान्य मामलों में) 15 दिनों में और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 7 दिनों में अनिवार्य रूप से निपटाया जाए। अन्य आवेदन, जैसे कि हैसियत (साल्वेंसी), 45 दिनों के भीतर निस्तारित किए जाने चाहिए।
**राजस्व वादों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान**
जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए हैं। *RCMS पोर्टल* पर पंजीकृत 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का निपटारा गुणदोष के आधार पर प्राथमिकता से किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि *धारा-80* के अंतर्गत वादों का निस्तारण 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए।
जिलाधिकारी ने धारा-116 के तहत लंबित वादों का निस्तारण 3 महीने के भीतर सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, और वरासत से जुड़े मामलों में पेंडेंसी शून्य करने पर विशेष जोर दिया है। इसी प्रकार, धारा-34 और धारा-24 के अंतर्गत आने वाले मामलों का निस्तारण भी समयसीमा के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं।
**अन्य महत्वपूर्ण निर्देश**
1. कृषि, आवास, मत्स्य पालन, और कुम्हारीकला योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टों की समय पर स्वीकृति सुनिश्चित की जाएगी।
2. सभी तहसीलों में ई-परवाना जारी करने की प्रक्रिया में शिथिलता न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
3. आईजीआरएस संदर्भों के समय पर निस्तारण पर जोर देते हुए ‘ग्रेड-सी’ में कोई लंबित मामला नहीं रहने दिया जाएगा।
4. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के प्रकरणों का निस्तारण समयसीमा में सुनिश्चित होगा।
5. एंटी भू-माफिया अभियान के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण और उसकी कार्यवाही का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस सिटीजन चार्टर के साथ जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद के नागरिकों को विश्वास दिलाया है कि उनकी शिकायतें और अनुरोध तय समय सीमा में निपटाए जाएंगे।



