🟤 *प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर 41 कर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश*
🔴 *प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहना पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज करने का हुआ आदेश*
⚫ *बीएसए 16 तो सीएमओ चार कर्मियों के खिलाफ दर्ज कराएंगे मुकदमा*
🟠 *15 विभागों के 41 कर्मियों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा*
⚫ *निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर की गई बड़ी कार्रवाई*
🔴 *अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ 3 दिन में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश*
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News :
जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ( DM Neha Sharma) ने 18 अप्रैल व 22 अप्रैल को प्रशिक्षण में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतना बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है इस तरह का कृत्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा जिन कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही बरती जाएगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु कई विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में लगाई गई थी जिसका प्रशिक्षण विगत 18 अप्रैल और 22 अप्रैल को दो पालियों में दिया गया था परंतु प्रशिक्षण के दौरान कई पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुपस्थित कार्मिकों को पुनः प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने हेतु 22 अप्रैल को द्वितीय पाली में प्रतिभाग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था परंतु 41 कर्मी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन में सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन न करने और प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने और प्रशिक्षण से विरत रहने के विषय में स्पष्टीकरण मांगे जाने पर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर 15 विभागाध्यक्षों को सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने व प्रशिक्षण में जानबूझकर उपस्थित रहने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

*इन अधिकारियों को दिए गए मुकदमा दर्ज करने का आदेश-*

*अग्रणी जिला प्रबंधक एलडीएम* को कैशियर के पद पर तैनात राकेश कुमार व चन्दन निगम तथा क्लर्क के पद पर तैनात अशोक कुमार सिंह, शरद चौहान व सुमित्रा दीक्षित, *मुख्य चिकित्साधिकारी* को एलटी रमन कुमार सिंह, राजकुमार, अर्जुन भास्कर, परसराम पाण्डेय, *उपायुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता* को वरिष्ठ सहायक अर्पित कुमार यादव, *उपनिदेशक सिंचाई एवं जल संसाधन* को सींचपाल विवेक मिश्र, *अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड दो* को प्रधान सहायक संतोष कुमार वर्मा, *अधिशासी अभियंता नलकूप खंड* को नलकूप चालक दिलीप कुमार, *अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खंड* को खण्डीय लेखाधिकारी अविनाश कुमार, *इकाई प्रमुख आईटीआई लिमिटेड मनकापुर* को वरिष्ठ कार्यालय सहायक हनोमान प्रसाद, *जिला पूर्ति अधिकारी* को पूर्ति लिपिक रवि कश्यप, *जिला गन्ना अधिकारी* को गन्ना पर्यवेक्षक आलोक कुमार मिश्र, *मुख्य पशु चिकित्साधिकारी* को पशुधन प्रसार अधिकारी हरीश सिंह, *जिला विद्यालय निरीक्षक* को सहायक अध्यापक सौरभ कुमार व अशोक कुमार शुक्ल, लिपिक अमन कुमार श्रीवास्तव व कनिष्ठ सहायक सरोज, *जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी* को प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, शिवानंद मिश्र, विश्राम सिंह, अशोक कुमार त्रिपाठी, अबू सुफियान तथा सहायक अध्यापक नकछेद प्रसाद, अशोक कुमार, विनय कुमार, संदीप कुमार, अखिलेश कुमार, मानवेंद्र प्रताप सिंह, श्याम सिंह, शिवेन्द्र शंकर प्रसाद, मीरा सिंह, कृष्णा कुमार मिश्रा, त्रिगुण कुमार शुक्ला, *सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति नवाबगंज* को मंडी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र के साथ साथ *प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर* को प्रवक्ता जय प्रकाश सिंह व सहायक अध्यापक रामचंद्र उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शर्मा ने संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वह संबंधित कार्मिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा कर तीन दिन के भीतर प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक मुख्य विकास अधिकारी को अवगत करायें।

 

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