प्रदीप मिश्रा वरिष्ठ संवाददाता 

*जनपद में 7 दिसंबर तक धारा 144 लागू*

GondaNews – _गोण्डा में आने वाले त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इसमें बिना पूर्व अनुमति के सभी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि आगामी त्यौहार शारदीय नवरात्रि, महानवमी, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रकूट जयंती, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा को देखते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की गयी है। धारा 144 आगामी 7 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। इस दौरान सामान्य स्थितियों को छोड़कर एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके क्रियाकलापों से शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, उन्हें एकत्रित होने का अधिकार नहीं होगा। एडीएम ने कहा कि व्यक्ति संस्था व संगठन सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को हर सूरत में कायम रखें।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *