प्रदीप मिश्रा, वरिष्ठ संवाददाता
गोण्डा, संवाददाता।:जिला अधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश के क्रम में कृषि विभाग जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के यहां छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा जिले के समस्त थोक एवम फुटकर दुकानदारों को शासन के निर्देश के क्रम में निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने दुकान के सामने रेट बोर्ड एवं स्टाक बोर्ड पेंट से लिखवा कर कार्यालय में सूचित करना सुनिश्चित करें। अभी तक सभी लोग स्टाक बोर्ड पर चाक से लिख देते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा चलेगा। स्टाक बोर्ड एवं रेट बोर्ड को पेंट से ना लिखवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गये है।
इसके अलावा जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में इस समय सभी जगह पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है।जिसमें
*यूरिया 21214 MT*
*DAP 10184 MT*
*NPK 6005 MT*
*SSP 8555 MT*
उर्वरक उपलब्ध है।
किसान भाई कहीं से भी उर्वरक खरीद सकते हैं यदि कोई दुकानदार ओवर रेटिंग या उसके साथ अन्य कोई वस्तु टैग करके जबरदस्ती किसान को देता है तो इसके लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें किसान भाई सीधे अपनी शिकायत वहां दर्ज करा सकते हैं जिस पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल रूम का नंबर *05262796594* है।
जिला कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद यादव ने समस्त दुकानदारों को निर्देशित किया है कि जो भी किसान उनके यहां उर्वरक खरीदने के लिए आते हैं, दुकानदार आधार कार्ड और खतौनी को देखकर ही किसानों को पास मशीन से उर्वरक बिक्री करे। यदि कोई भी दुकानदार अन्य तरीके से स्टाक को मशीन से खारिज करता है या उसके भौतिक स्टॉक और मशीन में अंतर पाया जाता है तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कही कही यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ दुकानदार द्वारा जबरदस्ती पास मशीन से उर्वरक को खारिज किया जा रहा है।
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*शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है जो भी इस तरह का कृत्य करते हुए पाया जाएगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।*
*जगदीश प्रसाद यादव जिला कृषि अधिकारी।*



